अतिथि गृह
अतिथि गृह, आईआईटी रोपड़
भा.प्रौ.सं. रोपड़ को आधिकारिक काम / परियोजना कार्य या सम्मेलन / सेमिनार / कार्यशाला / जेईई / गेट बैठक आदि में भाग लेने के लिए और भा.प्रौ.सं. कर्मचारियों के मेहमानों के लिए कई बार भा.प्रौ.सं., शैक्षिक संस्थानों, छात्र संरक्षक आदि से मेहमानों को आवास उपलब्ध कराने के लिए / छात्रों के माता-पिता, संस्थान एक अतिथिगृह चलाता है जिसमें 5 वातानुकूलित कमरे हैं। अतिथि गृह के कमरें दो इमारतों में स्थित है। मुख्य इमारत जहां स्वागत कक्ष है वहां दो कमरे है और अतिथि के साथ-साथ संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए मेस भी चलायी जाती है। दूसरी इमारत में 3 कमरे हैं जिनमें से एक कमरे जो ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। प्रत्येक कमरे में दो बेड, एक एलसीडी टीवी, एसी और अन्य बुनियादी फर्नीचर उपलब्ध हैं। मुख्य इमारत के इंटरनेट संपर्क के साथ संगणकों से सुसज्जित है।
स्थान मानचित्र :
संपर्क |
डाउनलोड प्रपत्र |
अतिथि गृह, भा.प्रौ.सं.रोपड़ परिसर, रुपनगर, पंजाब 140001 दूरभाषः 01881-223394 (स्वागत कक्ष) ई-मेलः guesthouse@iitrpr.ac.in (booking) |
(कृपया उपरोक्त आवेदन प्रपत्र को भरें और आवेदन जमा करने के पहले प्राधिकारी से हस्ताक्षरित करवा लें ) श्रेणी अ के अंतर्गत आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति संलग्न करना आवश्यक हैं।
|
अतिथिगृह आवास हेतु दिशानिर्देश
संस्थान के संकाय सदस्यों और अतिथियों से अनुरोध किया जाता है कि अतिथि गृह में आवास हेतु निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करें।
1) 1)विभिन्न श्रेणियों के आवास के आवंटन हेतु अनुरोध के संबंध में नीचे दी गयी तालिका में दिखाया गया है।
2)एक दिन का न्यूनतम शुल्क सभी बुकिंग के लिए लगाया जाएगा जब तक कि इन्हे बुकिंग के प्रारंभ होने से कम से कम 24 घंटे रद्द कर दिए जाएं। इसी प्रकार, अगर कोई मेहमान बुक किए गए आवास का लाभ लेने में विफल रहता है, तो बुकिंग की तारीख के एक दिन के बाद इसे रद्द कर दिया जाएगा।
3)अपने माता-पिता के लिए आवास की आवश्यकता वाले छात्र को अपने संबंधित वार्डन और छात्रों के अधिष्ठाता के माध्यम से अनुरोध अग्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।
4)प्रत्येक डबल बेडरुम में दो से अधिक व्यक्तियों को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5)चिकित्सा उपचार / सलाह से वाले अतिथियों के लिए बुकिंग की अनुमति नहीं है जो संचारी रोग से पीड़ित हैं या बिस्तर पर हैं या प्रसव के बाद के मामले हैं।
6)एक दिन 24 घंटे पर गिना जाएगा। आगमन का समय इसका आधार होगा।
7)अतिथि गृह में पालतु जानवर/कुत्ते/बिल्लीयां को लाने की अनुमति नहीं है। अतिथि द्वारा स्वयं खाना बनाने हेतु इलेक्ट्रीक कुकर/हिटर का उपयोग की अनुमति नही है।
8)अतिथि गृह में रहने के लिए विदेशी पासपोर्ट वाले अतिथि / आगंतुकों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
9)भारी बुकिंग के कारण आपातकाल के मामले में, कमरे के एक एकल दाता को दूसरे अतिथि के साथ आवास को साझा करने के लिए कहा जा सकता है। अतिथि गृह में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के क्रम में आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसे तालिका में दिखाया गया हैं। अतिथि गृह का प्रबंधन अपने विवेक पर, बुकिंग रद्द कर सकता है या कुलसचिव द्वारा तय किए गए वैकल्पिक आवास की पेशकश कर सकता है।
10)
अतिथि गृह के देखभालकर्ता के साथ उपलब्ध फ़ाइल में विस्तृत नियम और विनियम दिए गए हैं। आरक्षण के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है:
अनु.क्र | अतिथि की श्रेणी पात्रता | पात्रता | प्राधिकरण | भुगतान का स्वरुप |
1 | ए | संस्थान द्वारा शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्य और कैम्पस साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अतिथि | निदेशक/कुलसचिव/उपकुलसचिव/सभी अधिष्ठाता/सभी विभागप्रमुख | संस्थान |
2 | बी | योजना, परियोजना/परामर्श/अल्प कालिक पाठ्यक्रम, संगोष्ठी और सम्मलेन आदि के क्रम में अतिथि/व्यक्तिगत का संस्थान का दौरा | अधिष्ठाता | परियोजना/संबंधित समन्वयक/अतिथि द्वारा |
3 | सी | कर्मचारी, छात्र, माता-पिता/अभिभावक और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्रों को पारस्पारिक आधार पर आवास की पेशकश करते है। | संकाय/अधिकारी | जाते समय व्यक्ति द्वारा। यदि शुल्क का अतिथि द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर बुकिंगकर्ता व्यक्ति द्वरारा बिल का भुगतान करना होगा। |
4 | डी | उपरोक्त किसी भी क्षेणी में नहीं आनेवाले अतिथि | व्यक्तिगत के लिएः बुकिंग अधिकारी, अतिथिगृह | जाते समय व्यक्ति द्वारा। यदि शुल्क का अतिथि द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर बुकिंगकर्ता व्यक्ति द्वरारा बिल का भुगतान करना होगा। |